इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है. ऑफिस में काम करने वालों को यह बताना होगा कि वे कहां निवेश करेंगे। जनवरी में उनसे इसका प्रमाण मांगा जाता है। अगर वे टैक्स सेविंग का प्रूफ नहीं देते हैं तो उनके खाते में सैलरी से इनकम टैक्स कट जाता है.
बजट का दिन धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है. इसके साथ ही इनकम टैक्स से जुड़ी गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। दफ्तरों में काम करने वालों से इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट प्रूफ के आधार पर तय होगा कि अगले महीने आपकी सैलरी पूरी आएगी या कम। अगर आपने टैक्स सेविंग का प्रूफ जमा नहीं किया है तो इनकम टैक्स काटकर सैलरी आपके खाते में भेज दी जाएगी. निवेश प्रमाण के लिए, आपने कहां निवेश किया है, इसका प्रमाण जमा करना होगा। सबसे पहले कर्मचारी को अपने कार्यालय को सूचित करना होगा कि वह कहां निवेश कर रहा है। इसके बाद जनवरी में इसका प्रमाण मांगा जाता है।
इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है. यानी इस सेक्शन 80सी के तहत आप अलग-अलग निवेश कर अपनी कुल टैक्सेबल इनकम को 1,50,000 रुपये तक कम कर सकते हैं। निवेश का प्रमाण: जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम रसीद, यूलिप प्रीमियम प्रमाण, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) निवेश प्रमाण, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और गृह ऋण मूलधन पर किए गए एनएससी निवेश रसीद मरम्मत और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट एकत्र कर सकते हैं।
कर छूट की सीमा
साल 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया था और साथ ही सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया था. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत अलग-अलग तरह के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. अगर आप किसी साल में अलग-अलग तरह के निवेश पर टैक्स छूट क्लेम करना भूल गए हैं तो बाद में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80C के तहत आप म्यूचुअल फंड टैक्स फंड्स (ELSS), बैंक की टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, NPS, PPF, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश कर सकते हैं. दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी टैक्स छूट मिलती है। इसके लिए आपको स्कूल द्वारा जारी फीस सर्टिफिकेट देना होगा। सेक्शन 80सी के तहत यही एकमात्र खर्च है जो निवेश के दायरे में नहीं आता है।
लाभ कैसे प्राप्त करें
अगर आप सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको वित्त वर्ष खत्म होने से पहले निवेश करना होगा। इस अवधि में आप जिस साल निवेश करेंगे, उसी साल आपको टैक्स छूट का लाभ मिल सकेगा। यह आपको तय करना है कि किस साधन में कितना निवेश करना है। आपके पास कुल सीमा 1.5 लाख रुपये है। अब चाहे आप पूरे पैसे को एक ही इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहते हैं या कुछ पैसे को विभिन्न माध्यमों में निवेश करना चाहते हैं।
इस सेक्शन के तहत आप जिस राशि का दावा करते हैं, वह आपकी सकल कुल आय में से घटा दी जाती है। इस आयकर की गणना करना आसान है। मान लीजिए कि आपकी सकल कुल आय 10 लाख रुपये है और आपने धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा किया है। तो आपकी टैक्सेबल इनकम 8.5 लाख रुपये होगी।