वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM निर्मला सीतारमण) ने इस बजट में इनकम टैक्स देने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी थी. आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है और अगर आप इस साल अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है।
घोषणा करते हुए सीतारमण ने कहा था कि 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. सरकार द्वारा इनकम टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसे नए वित्त वर्ष में लागू कर दिया गया है, तो अब आप भी जानिए किन नियमों में बदलाव हुआ है-
कई टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं
केंद्र सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था पर फोकस करते हुए आम जनता के लिए 7 लाख रुपये तक की राशि को टैक्स फ्री कर दिया है. साथ ही कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2023 से नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था है। अब से आईटीआर पोर्टल पर पूरा फॉर्मेट नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक होगा।
आपको बता दें कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है, अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स फाइल किया है तो आपको इसे अलग से चुनना होगा। इसके साथ ही आपके पास पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी टैक्स फाइल करने का विकल्प होगा। फिलहाल निवेश और एचआरए जैसी छूट वाली पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
7 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त हो गई है
नए इनकम टैक्स स्लैब में सालाना 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है. मतलब अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये है तो आपको छूट के साथ कोई टैक्स नहीं देना होगा।
बेसिक छूट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है आपको बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट (टैक्स फ्री लिमिट) को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगता था। वहीं, 6 टैक्स स्लैब के बजाय अब 5 टैक्स स्लैब होंगे, जिसमें 5 लाख रुपये की जगह 7 लाख रुपये तक की आय छूट के साथ टैक्स फ्री होगी. इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था में 15.5 लाख रुपये कमाने वालों को भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा, जो 52,500 रुपये होगा।