सी को कुछ दिनों में देश के सामने पेश किया जाएगा। लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वहीं, इनकम टैक्स स्लैब में कुछ सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है।
ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इनकम टैक्स को लेकर सरकार की ओर से कोई राहत भरा कदम उठाया जाएगा. वहीं आज हम आपको बजट से पहले इनकम टैक्स से जुड़ा अहम अपडेट बताने जा रहे हैं. जो लोग इनकम टैक्स फाइल नहीं करते उन्हें भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं…
इनकम टैक्स स्लैब मौजूदा समय में देश में दो टैक्स सिस्टम के हिसाब से इनकम टैक्स वसूला जाता है। इनमें से एक पुरानी कर व्यवस्था है और दूसरी नई कर व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुताबिक टैक्स फाइल करता है तो उसे कई तरह की छूट भी मिल सकती है। वहीं अगर कोई नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक टैक्स फाइल करता है तो उसे दूसरी छूट नहीं मिल सकती है। वहीं आज हम आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था में मौजूद स्लैब के बारे में अपडेट करने जा रहे हैं।
इनकम टैक्स दरअसल, पुरानी टैक्स व्यवस्था में चार टैक्स स्लैब हैं, जिनके हिसाब से टैक्स फाइल किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अनुसार, देश में 60 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्तिगत करदाता यदि पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार कर दाखिल करता है, तो उसे 2.5 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होता है। इसके बाद 2.5 लाख रुपये सालाना आय से 5 लाख रुपये सालाना आय तक 5 फीसदी टैक्स लगता है.
टैक्स स्लैब ओल्ड टैक्स रिजीम के मुताबिक अगर किसी की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा और 10 लाख रुपये सालाना तक है तो उसे 20 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा. वहीं अगर किसी की सालाना आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होता है.