सर्वर डाउन होने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ई-पासबुक सुविधा फिलहाल कई खाताधारकों के लिए उपलब्ध नहीं है। सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कई खाताधारकों ने लिखा कि जब वे अपनी पासबुक खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वेबसाइट पर एरर आ रहा है.
कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईपीएफओ की ई-पासबुक सुविधा उपलब्ध नहीं होने की शिकायत की है।
एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, ‘हमेशा की तरह ईपीएफओ की वेबसाइट (पासबुक) काम नहीं कर रही है। सभी तीन अलग-अलग ब्राउज़रों के साथ प्रयास किया। इस यूजर ने श्रम मंत्रालय के ट्विटर हैंडल को भी टैग किया। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा कि ईपीएफओ पासबुक पोर्टल पिछले 7 दिनों से डाउन है.
ईपीएफओ ने बताया, कब शुरू होगी सेवा हालांकि ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर एक संदेश फ्लैश किया है कि ई-पासबुक की सुविधा आज शाम पांच बजे से उपलब्ध होगी. इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 29 दिसंबर 2022 के सर्कुलर के मुताबिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दिए गए निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया है.
बता दें कि कोर्ट ने पेंशन फंड में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को खत्म कर दिया है. वर्ष 2014 के संशोधन में, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता सहित) की सीमा रुपये निर्धारित की गई थी। 15,000 प्रति माह और संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन रु. 6,500 प्रति माह।
पेंशन योजना से जुड़ने के लिए दिया 6 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 की कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को ‘कानूनी और वैध’ करार दिया. कोर्ट ने कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए और 6 महीने का समय दिया जाए.
इसमें सभी ईपीएस सदस्यों को एक सितंबर 2014 से संशोधित योजना का विकल्प चुनने के लिए छह महीने का समय दिया गया था। बाद में, अदालत ने अपने आदेश में पात्र अंशदाताओं को ईपीएस-95 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का और समय दिया था। अदालत ने 2014 के संशोधन में 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन के 1.16 प्रतिशत के कर्मचारी योगदान की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया था।