दूसरे राज्यों के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 5 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने पुराने नंबर प्लेट को जल्द से जल्द नए से बदलने का आदेश दिया है.
दूसरे राज्यों के निवासियों के वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नोएडा में बुक नहीं हो रही है। इससे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के निवासी परेशान हैं। परिवहन अधिकारी की सलाह है कि लोग नंबर प्लेट बुक कराएं और अपने राज्यों से नोएडा में लाकर वाहन में लगवाएं।
www.bookmyhsrp.com और www.makemyhsrp.com पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक करने की सुविधा है। इन पोर्टल पर विभिन्न वाहन निर्माताओं के दोपहिया और चार पहिया वाहनों के नंबर प्लेट बुक किए जा सकते हैं। नंबर प्लेट बुक होने के बाद आप गाड़ी को डीलर के पास ले जा सकते हैं और नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। इसके अलावा कंपनियां घर बैठे नंबर प्लेट बनवाने की सुविधा भी दे रही हैं। इसमें दुपहिया वाहनों के लिए 125 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 250 रुपये अतिरिक्त सुविधा शुल्क देना होगा।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी सोसायटी अनुराग राय ने बताया कि उनकी बाइक रायपुर में पंजीकृत है. बाइक के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। ऐसे में बाइक का चालान हो सकता है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भले ही कहीं भी हो लेकिन उसके लिए नंबर प्लेट किसी भी शहर में बुक हो। महाराष्ट्र के कल्याण निवासी और नोएडा में रहने वाले रजत ने कहा कि उनकी कार करीब पांच साल से शहर में चल रही है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होने के बाद आवेदन किया लेकिन नंबर प्लेट बुक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ पंजीकरण करें
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वाहन मालिक को जिस जिले में वाहन पंजीकृत है, उस जिले के परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. इसके बाद वाहन का नोएडा में रजिस्ट्रेशन करवा लें। ऐसे में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समस्या खत्म हो जाएगी। विभाग के अनुसार स्थान परिवर्तन की स्थिति में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के वाहन को दूसरे जिले में ले जाना गलत है.
परिवहन विभाग के पास बुकिंग की सुविधा नहीं है
एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग के पास नंबर प्लेट बुकिंग की सुविधा नहीं है। इसे दो कंपनियों को दिया गया है। आप उस राज्य में नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां वाहन पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि वाहन मालिक जिस राज्य में नंबर प्लेट दर्ज है उसी राज्य में नंबर प्लेट बनवा लें। नोएडा में कोरियर से नंबर प्लेट लगवा लें।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का पांच हजार का चालान
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलने वाले प्रत्येक वाहन का पांच हजार रुपये चालान किया जा रहा है। चालान करने की प्रक्रिया इसी साल 16 फरवरी से शुरू की गई है। 15 फरवरी तक वाहन मालिकों को सरकार की ओर से नंबर प्लेट लगवाने का मौका दिया गया था। बिना नंबर प्लेट के चल रहे वाहनों का चालान नहीं किया जा रहा था। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।