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राजस्थान में सरपंच-वार्ड पंच के लिए उपचुनाव, 7 मई को मतदान होगा

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राजस्थान में नगरीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिला परिषद के 4 सदस्य पंचायत समिति के 24 सदस्यों, सरपंच के 48 पदों के लिए और 471 वार्ड पंचों के लिए उपचुनाव होगा। 12 जिलों में 14 शहरी निकायों के वार्ड में भी उपचुनाव होगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदान की तिथि 7 मई रखी गई है। जबकि मतगणना होगी 8 मई कोजिला परिषद और पंचायती  समिति सदस्यों के लिए मतदान 7 मई को होगा। जबकि मतगणना होगी 9 मई को होगी। सरपंच और वार्ड पंचों के लिए मतदान होगा 7 मई को होगा। जबकि  मतगणना 7 मई को मतदान समाप्ति के बाद होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं में 31 जनवरी 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया कि राज्य में 12 जिलों में नगरीय निकायों के कुल 14 सदस्यों के रिक्त पदों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसी प्रकार जिला परिषद के 4 सदस्यों, पंचायत समिति के 24 सदस्यों, सरपंच के 48 पदों, उपसरपंच के 57 पदों एवं पंच के 471 पदों पर भी उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि  उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है।

गुप्ता ने बताया कि नगरीय निकाय सदस्यों के उपचुनाव के लिए 21 अप्रेल 2023 को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 अप्रेल 2023 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रहेगी। इसी प्रकार 26 अप्रेल 2023 को प्रातः 10.30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा 28 अप्रेल 2023  को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि 29 अप्रेल 2023 को चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7 मई 2023 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद 8 मई 2023  को प्रातः 9 बजे से मतगणना की जाएगी।

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