राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग ने अलवर नगर परिषद की सभापति बीना गुप्ता बर्खास्त कर दिया है। नगर परिषद की सदस्यता से बर्खास्त किया है। विभाग ने आदेश जारी कर बीना गुप्ता को अयोग्य घोषित किया है। साथ ही नगरपालिका चुनाव के लिए आगामी 6 साल के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया गया है। गहलोत सरकार ने न्यायिक जांच के फैसले के आधार पर बर्खास्त किया है। साथ ही विभाग ने कैविएट दायर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब बीना गुप्ता के हाईकोर्ट में जाने की संभावना है। इसके चलते हाईकोर्ट में विभाग कैविएट याचिका दायर करेगा। इसके लिए प्रभारी अधिकारी और अतिरिक्त महाधिवक्ता को दी गई है जिम्मेदारी। सरकार अब सभापति पद के लिए चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि अलवर नगर परिषद सभापति और कांग्रेस नेत्री बीना गुप्ता और उसके बेटे को गिरफ्तार किया था। एसीबी की टीम ने 80 हजार रुपये की रिश्वतए लेते हुए पकड़ा था। सभापति के बेटे कुलदीप गुप्ता पर आरोप है कि यह रिश्वत नगर परिषद में नीलामी के प्रचार प्रसार का काम करने वाले परिवादी मोहनलाल से पेंडिंग बिल पास कराने की एवज में ली गई थी।जयपुर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह के अनुसार जयपुर मुख्यालय पर अलवर निवासी मोहन लाल ने परिवाद पेश किया था। वह नगर परिषद अलवर में नीलामी के प्रचार प्रसार का काम करता है। जिसके कई बिल पेंडिंग चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो भी नीलामी होती है, उसका वह प्रचार प्रसार काम करता है। रिक्शे के माध्यम से या अन्य तरीके से नीलामी का 2 परसेंट राशि उन्हें मिलती है। जिसके काफी बिल पेंडिंग चल रहे हैं।