भोपालगढ़। मार्केटिंग काँ-ओपरेटिव सोसायटी में उपस्थित किसानों को कृषि अधिकारी रामप्रकाश जाखड़ व सहायक कृषि अधिकारी रफीक अहमद कुरैशी ने कृषि-उद्यानिकी की विभिन्न देय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। आधुनिक खेतीं में आधुनिक संसाधनों का महत्व है।खेतीं में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग हो रहा है।पावरचलित कृषि यंत्रों का उपयोग मे सावधानियां इत्यादि पर विस्तृत चर्चा हुई।कृषि-उद्यानिकी की देय योजना में लाभान्वित होना चाहिये।कृषि यंत्र का प्रर्दशन के रूप में किसानों को बताया। इस मौके पर भोपालगढ़ मार्केटिंग सोसायटी के अध्यक्ष रामजीवन चोटिया,लेखापाल सुखदेव रलिया,कृषि पर्यवेक्षक गजेदान,किसान कालुराम जाखड़,बालाराम,घर्माराम रलिया,सीताराम गोदारा,सुरेश लामरोड,परसाराम खदाव,दुदाराम,गनी खां,अशोक सारण सहित किसान मौजूद थे।
कृषि अधिकारी जोधपुर नेमाराम पटेल का कहना है कि कृषि यंत्र का प्रमुख उद्देश्य- उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से समय व श्रम की बचत होती है। अनुदान- अनुमोदित कृषि यंत्र खरीदने पर कृषको की श्रेणी के अनुसार यंत्र की लागत का 40 से 50 प्रतिशत अथवा दोनों मे जो कम हो अनुदान देय होगा।
पात्रता- आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो /अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है। ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए।एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा।कृषक को एक वित्तीय वर्ष में एक कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जा सकेगा।
नये यंत्र– कृषि यंत्र के अलावा इस वितीय वर्ष में दो नए कृषि यंत्र जोड़े गये है जिसमे हस्त/पावर चालित चाफ कटर एवं रिज बेड प्लान्टर पर भी अनुदान प्राप्त कर सकते है अतः समस्त किसान भाई अन्य कृषि यंत्रो के आलावा इनके लिए भी आवेदन कर विभागीय दिशा निर्देशानुसार अनुदान प्राप्त कर सकते है।पावर चालित चाफ कटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया –कृषक नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल/राज किसान सुविधा मोबाईल एप्प पर जनाधार नंबर के माध्यम से आवेदन किया सकेगा।पहले आओं पहले पाओं के तहत् अनुदान देय है।