इस बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ा झटका लग सकता है। बजट (Budget 2023) आने में कुछ ही दिन बचे हैं। केंद्र सरकार इस बजट में पुराने टैक्स सिस्टम को खत्म कर सकती है। इसके साथ ही टैक्स छूट को खत्म करने की योजना बनाई जा रही है।
लागू हो सकती है नई टैक्स व्यवस्था
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था चाहती है, जिससे माना जा रहा है कि इस बार नई आयकर व्यवस्था लागू करने की घोषणा की जा सकती है.
टैक्स की दरों में कटौती की जा सकती है
बजट 2020-21 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई कर व्यवस्था की घोषणा की, जिसमें बिना किसी छूट और कटौती के कर की दरों को कम कर दिया गया। आपको बता दें कि आकलन वर्ष 2021-22 में करीब 5.8 करोड़ लोगों ने टैक्स फाइल किया था, लेकिन इनमें से 5 फीसदी से भी कम लोगों ने नए टैक्स सिस्टम को अपनाया था. इस वजह से सरकार इस बजट में टैक्स की दरों में कटौती का भी ऐलान कर सकती है।
इनकम टैक्स सिस्टम को लोकप्रिय बनाने के लिए वित्त मंत्रालय इसकी दरों में कटौती करने पर विचार कर रहा है. जानकारों का मानना है कि देश में एक ही टैक्स सिस्टम होना चाहिए, जिसमें टैक्सपेयर्स को छूट मिले और यह बेहद आसान होना चाहिए।
पुराने टैक्स सिस्टम में छूट मिलती है
पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्सपेयर्स को कई तरह की छूट मिलती है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की कई धाराओं सहित छूट मिलती है। वहीं, सेक्शन 80सी के तहत इंश्योरेंस, ईएलएसएस, प्रॉविडेंट फंड समेत कई तरह की छूट मिलती है। , पीपीएफ।