वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी. सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि निर्मला सीतारमण नौकरीपेशा लोगों को कोई टैक्स राहत देंगी या नहीं.
लेकिन बजट से पहले वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है. इसके लिए नियमों में संशोधन किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों से किए गए वादे को पूरा करते हुए वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.
ट्वीट में क्या कहा
ट्वीट के मुताबिक, 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास आय के स्रोत के रूप में केवल पेंशन और बैंक का ब्याज है, उन्हें राहत मिलेगी. इसके अलावा उन्हें इनकम टैक्स फाइल करने की भी जरूरत नहीं होगी। बजट 2022 से पहले इनकम टैक्स में राहत को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. नौकरीपेशा लोग इनकम टैक्स स्लैब में राहत का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बुजुर्गों के लिए एक अच्छी खबर आई है।
जैसा कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा की गई थी, 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज आय है, को अब आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। #वादे पूरे हुए pic.twitter.com/iuyIzyQPnJ
– एन सीतारामन ऑफिस (@nsitharamanoffc) जनवरी 5, 2023
टैक्स छूट मिलेगी
ट्वीट में वित्त मंत्रालय ने कहा कि 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को टैक्स में छूट दी गई है. राहत उन लोगों को मिलेगी जिनकी आय पेंशन या बैंकों से ब्याज है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में एक नई धारा जोड़ी है। 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के नियमों में संशोधन कर एक नई धारा धारा 194-पी जोड़ी गई है। बैंकों को भी इस संशोधन की जानकारी दे दी गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि इससे जुड़े फॉर्म और शर्तों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही टैक्स के नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं. इस बारे में वित्त मंत्री ने 2022 के बजट में ऐलान भी किया था। अब जिस बैंक में बुजुर्गों का खाता होगा, उनकी आय पर जो भी टैक्स बनेगा, वही बैंक काटेगा। टैक्स रिटर्न में छूट के लिए वरिष्ठ नागरिकों को फॉर्म 12BBA भरकर बैंक में जमा करना होगा.