आयकर रिटर्न: कुछ ही दिनों में केंद्रीय बजट 2023 पेश होने वाला है। इस बजट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में कई अहम ऐलान किए जा सकते हैं.
वहीं मोदी सरकार की ओर से पिछले बजट में कई अहम घोषणाएं की गईं, जिन्हें लेकर सरकार ने उन घोषणाओं के आगे बढ़ने की जानकारी दी है. इसके तहत कई लोगों को टैक्स में राहत भी दी गई है.
इनकम टैक्स दरअसल बजट 2021-22 में टैक्स और एनआरआई को लेकर कुछ प्रावधान किए गए थे और एनआरआई को राहत भी दी गई थी. इस बात की जानकारी देते हुए पीआईबी की ओर से एक ट्वीट भी किया गया है और आगे की कार्रवाई की जानकारी दी गई है.
एनआरआई को टैक्स में राहत!
आवेदन अधिनियम, 1961 की धारा 89ए एनआरआई करदाताओं को आवंटन लाभ खातों से उनके आय के मामले में राहत प्रदान करता है। नियम 21AAA शेयर। मुस्लिम देश कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।#केंद्रीय बजट #वादे पूरे हुए@nsitharaman pic.twitter.com/KU7v0JnX12
– उत्तर प्रदेश में पीआईबी (@PibLucknow) जनवरी 5, 2023
कर में छूट
उत्तर प्रदेश में पीआईबी ने ट्वीट किया, ‘एनआरआई को टैक्स में राहत! आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89ए एनआरआई करदाताओं को सेवानिवृत्ति लाभ खातों से उनकी आय के संबंध में राहत प्रदान करती है। नियम 21AAA अधिसूचित। अधिसूचित देश कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य हैं। इस ट्वीट को इनकम टैक्स इंडिया के जरिए भी रीट्वीट किया गया है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत!
लागू अधिनियम, 1961 में धारा 194पी को शामिल किया गया, जो 75 वर्ष से अधिक आयु के उन वरिष्ठ नागरिकों को नामांकन करने से छूट देता है, जिनके पास केवल पेंशन और व्याज से नीचा है। प्रासंगिक और प्रासंगिक प्रपत्रों को जोड़ा गया।#केंद्रीय बजट pic.twitter.com/baWHIJJEZu
– उत्तर प्रदेश में पीआईबी (@PibLucknow) जनवरी 5, 2023
साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न में राहत दी
एनआरआई, वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश में पीआईबी ने एक अन्य ट्वीट में जानकारी देते हुए कहा, ‘वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत! धारा 194P को आयकर अधिनियम, 1961 में जोड़ा गया था, जो 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ITR दाखिल करने से छूट देता है, जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज अर्जित आय है। नामित बैंक और प्रासंगिक प्रपत्र अधिसूचित।