आईटीआर भरने के लिए पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हुआ अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो क्या फिर भी देना होगा इनकम टैक्स, जी हां, यह है बिना पैन कार्ड के आईटीआर भरने की पूरी प्रक्रिया.
जब इनकम टैक्सेबल हो जाती है तो उस इनकम पर भी टैक्स फाइल करना होता है। वहीं, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए एक जरूरी दस्तावेज की जरूरत होती है, जिसे पैन कार्ड कहते हैं। नया बैंक खाता खोलना हो, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना हो या बड़े वित्तीय लेन-देन करना हो, स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड होना आवश्यक है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है जब लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता है और उनकी आय कर योग्य होती है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए के तहत, कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए पैन कार्ड आवश्यक है, जैसे कि कर योग्य आय वाले और बैंक में उच्च-मूल्य नकद जमा या निकासी जैसे निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन करने के लिए। ऐसे में इनकम टैक्स फाइल करने के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको तुरंत इसके लिए आवेदन करना चाहिए। हालांकि, आयकर विभाग के नियम उन नागरिकों के लिए दो विकल्प भी प्रदान करते हैं जिनके पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है या उनका पैन नंबर आसानी से उपलब्ध नहीं है।
पैन के बदले आधार
जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन आधार संख्या है, उन्हें पैन के बदले आधार उद्धृत करने की अनुमति है। ऐसे मामलों में आयकर विभाग स्वतः आधार कार्ड से जुड़ा एक नया पैन जनरेट कर सकता है। जिन लोगों को पैन आवंटित किया गया है, वे भी अपने आधार नंबर का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते दोनों लिंक हों। पैन और आधार को लिंक करना पहले से ही अनिवार्य है।
फॉर्म 60 जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, वे आयकर नियम, 1962 के तहत फॉर्म 60 भर सकते हैं। फॉर्म 60 एक हस्ताक्षरित घोषणा के अलावा और कुछ नहीं है, जिसमें कहा गया है कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपकी आय कर योग्य सीमा से कम है। यह आपकी आय का विवरण भी मांगता है। जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि आपने पैन के लिए आवेदन किया है लेकिन अभी तक इसे प्राप्त नहीं किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन आपको पैन कार्ड आवेदन पावती संख्या प्रदान करनी होगी।