देश के असंगठित श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम मानधन योजना) की सौगात दी गई है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पेंशन की सुविधा मिलेगी। पेंशन का मकसद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना बताया जा रहा है।
योजना के तहत प्रतिमाह कम से कम तीन हजार रुपए दिए जाएंगे। यदि पेंशन के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी की पत्नी या पति को पेंशन का 50 प्रतिशत मिलेगा।
मासिक आय 15 हजार रुपये तक हो, इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये तक है. साथ ही योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। योजना के तहत आप जितनी राशि पेंशन योजना में जमा कराएंगे उतनी ही राशि सरकार भी जमा करेगी। इसमें 55 से 200 रुपए तक जमा किया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
बैंक खाता, आधार कार्ड जरूरी
इस योजना का लाभ पाने वाले व्यक्ति के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य होगा, तभी वह इसका लाभ प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए आपको अपने नजदीकी सीएसी से संपर्क करना होगा। जहां उक्त योजना का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड, बैंक खाते का पूरा ब्योरा देना होगा।
इसके बाद आपका बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा। साथ ही वहां आपको एक कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें श्रम योगी पेंशन कार्ड नंबर दिया जाएगा। भविष्य में आप इसी नंबर के जरिए ही अपने खाते की जानकारी जुटा सकेंगे।