आयकर सभी के लिए एक महत्वपूर्ण कर है। यह टैक्स मध्यम वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक सभी के लिए खास है, लेकिन अब सरकार इनकम टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है।
करदाताओं को छूट में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इसका नया आदेश वित्त मंत्रालय ने जारी किया है।
इस रकम पर नहीं देना होगा टैक्स आयकर विभाग ने हाल ही में करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए टैक्स छूट का नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के मुताबिक अब से करदाताओं को इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर आयकर में छूट का लाभ मिलेगा. यानी इस रकम पर आपको टैक्स नहीं देना होगा।
सीबीडीटी ने छूट के लिए फॉर्म जारी किया है
आपको बता दें कि आयकर विभाग करदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर नियमों में बदलाव करता रहता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में जानकारी दी है। सीबीडीटी ने हाल ही में नई शर्तों और कोरोना के इलाज पर होने वाले खर्च पर आयकर छूट का फॉर्म भी जारी किया था।
प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
5 अगस्त 2022 की अधिसूचना के अनुसार, अब से आपके नियोक्ता को नियोक्ता या रिश्तेदारों से कोरोना के इलाज के लिए प्राप्त राशि पर कुछ दस्तावेजों के साथ आयकर विभाग को एक फॉर्म जमा करना होगा। टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है।
इसके अलावा आयकर विभाग ने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट फॉर्म को डिजिटाइज किया था, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ें.