– अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक फेडरेशन शाखा जोधपुर के अध्यक्ष ने दायर की थी याचिका
नारद जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने शहर के तकिया चांदशाह में वक्फ भूमि पर अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र के भवन निर्माण पर रोक लगाई है। इस संबंध में अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक फेडरेशन शाखा जोधपुर के अध्यक्ष उम्मेदराज जैन की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भवन निर्माण के प्रभाव व क्रियान्वयन पर रोक लगाई है।
हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी की एकल पीठ में याचिकाकर्ता अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक फेडरेशन शाखा जोधपुर के अध्यक्ष उम्मेदराज जैन ने बताया कि अल्पसंख्यक विभाग ने वक्फ की भूमि पर अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र के भवन के निर्माण के लिए अल्पसंख्यक निधि से 20 जुलाई को निर्माण एवं प्रशासनिक मंजूरी जारी की है। विभाग ने वक्फ समिति के हित में भवन निर्माण के लिए सार्वजनिक निधि के 12.45 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमोदन किया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह ने पैरवी करते हुए न्यायालय को बताया कि एक अल्पसंख्यक के स्वामित्व वाली भूमि में यदि सभी अल्पसंख्यकों के लिए सुविधा बनाई जाती है, तो इससे एक अल्पसंख्यक और दूसरे अल्पसंख्यकों के बीच संघर्ष होने की संभावना है। एकलपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ताओं से बार-बार स्पष्टीकरण जानना चाहा, लेकिन वे कोर्ट को इस बिंदु पर संतुष्ट करने में असमर्थ रहे कि किसी एक अल्पसंख्यक की भूमि पर सामान्य अल्पसंख्यक सुविधा कैसे बनाई जा सकती है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 नवंबर तक टालते हुए निर्माण स्वीकृति के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
उल्लेखनीय है कि तकिया चांदशाह परिसर में प्रस्तावित इस अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केन्द्र में अल्पसंख्यक विभाग के सभी स्थानीय कार्यालय सहित एक ई-मित्र, एक स्किल डवलपमेंट सेंटर, एक प्रशिक्षण हॉल, कुछ कमरे रूकने के लिए, शादी ब्याह आदि के लिए स्पेस आदि सुविधाएं निर्मित की जानी है ।
#Rajasthan High Court bans construction of building of Minority Citizen Facilitation Center on Waqf land