नारद तिंवरी। जिले में कई क्षेत्रों में असामयिक वर्षा के फलस्वरूप खरीफ की फसलों को फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत मे सुखाने के लिए रखी गई थी। इनमें बारिश से नुकसान की स्थिति में फसल बीमा से बीमित किसानों को फसलों में हुए नुकसान की सूचना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल नुकसान के 72 घंटे के भीतर दर्ज करानी जरूरी है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक बीके द्विवेदी ने बताया कि यह सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर- 18004196116 अथवा क्रॉप इन्श्योरेन्स के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा निर्धारित प्रपत्र में लिखित में कृषि विभाग/बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि/बैंक में भी शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है। द्विवेदी ने बताया कि विभाग ने इस बारे में जिले के समस्त कृषि पर्यवेक्षकों एवम सहायक कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया है कि फसलों में हुए नुकसान की सूचना दर्ज करवाने के लिए कृषकों को आवश्यक जानकारी दें एवम सहयोग करे।